2024 राजस्थान सरकार ने माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना 2024 की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों (लोक कलाकारों) को भविष्य की चुनौतियों का समाधान करते हुए सहायता प्रदान करना है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन कार्यक्रम है।

मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना, 2024

राजस्थान के सभी श्रमिकों, पथ विक्रेताओं (Street vendor) तथा लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और भविष्य सम्बन्धी आशंकाओं के समाधान एवं वृद्धावस्था में उन्हें संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विश्‍वकर्मा पेंशन योजना लागू की जाती है। यह स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना के रूप में संचालित होगी। योजना के पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रूपये 3000/- (अक्षरे राशि रूपये तीन हजार मात्र) मासिक पेंशन दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत देय पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी।

योजना में सम्मिलित होने की पात्रता

  1. यह योजना सम्मिलित होने के लिए केवल उन असंगठित श्रमिक, पथ विक्रेता (Street vendor) तथा लोक कलाकार के लिए खुली होगी, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा जिसकी मासिक आय पन्द्रह हजार रूपये से अधिक न हो और जिसका बैंक में अपने नाम से बैंक बचत खाता एवं आधार संख्या हों तथा केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल (e-Shram) से प्राप्त रजिस्ट्रेशन संख्या(UAN Number) हो।
  2. श्रमिक, पथ विक्रेता (Street vendor) तथा लोक कलाकार योजना में सम्मिलित होते समय अठारह वर्ष से कम तथा पैंतालीस वर्ष से अधिकआयु का नहीं हो।
  3. असंगठित श्रमिक, पथ विक्रेता (Street vendor) तथा लोक कलाकार इस योजना में सम्मिलित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित हो अथवा वह आयकर दाता हो।
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