राजस्थान के सभी श्रमिकों, पथ विक्रेताओं (Street vendor) तथा लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और भविष्य सम्बन्धी आशंकाओं के समाधान एवं वृद्धावस्था में उन्हें संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की जाती है। यह स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना के रूप में संचालित होगी। योजना के पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रूपये 3000/- (अक्षरे राशि रूपये तीन हजार मात्र) मासिक पेंशन दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत देय पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी।
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