योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु MVPY के पोर्टल पर लाभार्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही की जावेगी।
पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति/पत्नी परिवार पेंशन के रूप में पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का केवल पचास प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा / होगी तथा ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही प्रयोज्य होगी।
राज्य की उक्त योजना के पात्र लाभार्थी जो 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु में योजना में प्रवेश करते है, उनको भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM) में सम्मिलित किया जायेगा तथा भारत सरकार द्वारा नियत लाभार्थी निजी अंशदान राशि में अंतर राशि का सहयोग तालिका के कॉलम संख्या 4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, तदनुसार उक्त लाभार्थियों पर योजना के क्रियान्वयन के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रावधान/आदेश/निर्देश लागू होंगें।
भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में आयु वर्ग 41 से 45 वर्ष के लाभार्थियों के संबंध में लाभार्थीयों का अंशदान भारत सरकार को नहीं भिजवाया जाऐगा, अपितु उनका अंशदान राज्य सरकार को दिया जाना होगा। राज्य सरकार द्वारा आयु अनुसार दिये गये अंशदान में स्वंय का हिस्सा सम्मिलिति करते हुए लाभार्थी को लाभ दिया जाऐगा। लाभार्थी द्वारा 60 वर्ष की आयु तक अंशदान दिया जाऐगा। 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर लाभार्थी को नियमानुसार मासिक पेंशन दी जायेगी।
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