मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना
(आवश्यक जानकारी)
इस योजना में आपको 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3000 रूपये हर महीने पेंशन मिलेंगी। I
वह श्रमिक, पथ विक्रेता तथा लोक कलाकार हो ।
* जो राजस्थान का मूल निवासी हो।
* जिसकी मासिक आय 15000 रूपये से कम हो।
* जिसका बैंक में बचत खाता हो।
* जनाधार एवं आधार कार्ड हो।
इस योजना में 18 वर्ष से 45 वर्ष उम्र तक का व्यक्ति शामिल हो सकता है।
वह व्यक्ति जो फुटपाथ / सड़क पर सामान बेचता है। जैसे सब्जी वाले, खिलौने वाले, चाय वाले, इत्यादि
इसमें हर महिने आयु वर्ग के अनुसार पैसे जमा कराने होगें
हाँ, निम्न सारणी आनुसार ।
अंशदाता की आयु 60 वर्ष की होने तक ।
यह योजना राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग चला रहा
पति की मृत्यु होने पर पत्नी को एवं पत्नी की मृत्यु होने पर पति को पारिवारिक पेंशन का लाभ देय होगा।
पेंशन का 50 प्रतिशत अर्थात 1500 रूपये मासिक ।
A. यदि कोई चाहे तो इस योजना में से तीन वर्ष पश्चात ही निकला जा सकता है, तीन वर्ष पूर्व नही।
नही ।
योजना में ऑनलाईन आवेदन https://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।।
हाँ, योजना में मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त भी लाभ मिलेगा।
योजना अन्तर्गत राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर विभाग के सभी जिला कार्यालयों में सम्पर्क किया जा सकता है तथा 181 टोल फ्री पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
हाँ ।
योजना छोड़ने पर नियमानुसार ब्याज सहित भुगतान किया जायेगा।
नहीं, यह योजना स्वैच्छिक है।
नहीं, राजस्थान राज्य का मूल निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकता है